Budaun News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
बदायूं। सात साल पुराने छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सौरभ सक्सेना ने एक नामजद को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
वर्ष 2015 में एक व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी, मारपीट और गालीगलौज का आरोप लगाते हुए बौरा गांव के रविंद्र, राम सिंह और सोहनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना करते हुए थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राम सिंह और सोहनलाल को दोष मुक्त कर दिया जबकि रवेंद्र को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी की और आरोपी को सजा दिलाई। संवाद


