बरेली

Bareilly News: शराब के नशे में हत्या के दोषी को सात साल कैद

Connect News 24

बरेली। शराब के नशे में मारपीट कर हत्या करने वाले को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने किया है।

घटना थाना बिशारतगंज के गांव करपिया ब्रह्मनान की है। इसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी फूलवती ने लिखाई थी। इसमें कहा कि 19 मई, 2018 को शाम करीब चार बजे गांव का भूरा शराब के नशे में उनके घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था। वहीं पर फूलवती के पति मुंशी लाल भी बैठे थे। भूरा ने शराब के नशे में उनसे गालीगलौज की।

मना करने पर भूरा ने डंडे से मुंशी लाल के सिर पर प्रहार कर दिया और बुरी तरह पीटा। जख्मी मुंशी लाल को इलाज के लिए मझगवां ले गए, जहां से डाक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। इलाज के दौरान मुंशी लाल की मौत हो गई। थाने में तहरीर देकर भूरा के अलावा विजेंद्र उर्फ भुटानी को भी आरोपी बनाया गया।

अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने आठ गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त विजेंद्र उर्फ भुटानी को आरोपों से बरी कर दिया, जबकि भूरे को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल कैद व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद


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