Rampur : बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, तीन साल पुराने मामले में सजा के साथ 50 हजार जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर।
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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तीन साल पुराना यह मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की।
बिलासपुर कोतवाली में एक युवती ने 21 जुलाई 2020 को एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने पिता पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे पिछले पांच साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। उसने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। युवती की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था और मामले की तफ्तीश करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने गवाहों के तौर पर 10 गवाह पेश किए, जिसमें पीड़िता का सगा भाई भी गवाह के तौर पर सामने आया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एफटीसी प्रथम (महिलाओं के प्रति अपराध) पूनम कर्णवाल ने इस मामले में पीड़िता के पिता को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
अपराधी का अपराध कलंकित करने वालाकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधी ने पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित किया है। इसलिए दोषी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाए। अपराधी ने अपनी ही पुत्री की गरिमा को भंग किया है। भारत जैसे देश में पुत्रियों को लक्ष्मी माता के समान माना जाता है। वहीं दोषी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। अपराधी का अपराध अत्यंत गंभीर है। उसके प्रति उदार रुख नहीं अपनाना चाहिए।