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Shahjahanpur News: युवक की हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम अखिलेश कुमार पाठक ने 2015 में मदनापुर में युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 16500-16500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मदनापुर क्षेत्र के गांव बहेटा पाठक निवासी गुरुबख्स ने एक नवंबर 2015 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका बेटा संतराम पत्नी के साथ खेत पर गया था। तभी उसके गांव के हरजीत सिंह, अजेंद्रपाल सिंह उर्फ गुड्डू मुकदमेबाजी की रंजिश में अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ गए। उन्होंने गाली देते हुए उसके बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए।

बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। विवेचना के बाद हरजीत सिंह और अजेंद्र पाल के खिलाफ अदालत में पुलिस ने आरोप पत्र भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील मनोज कुमार मिश्र के तर्कों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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