Budaun News: दोहरे हत्याकांड के आरोपी मुकेश की जमानत अर्जी खारिज
– हत्या और दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में नामजद है मुकेश पाल
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। शहर के दोहरे हत्याकांड में शामिल आरोपी मुकेश पाल की बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी खारिज हो गई। उसने अपने वकील के माध्यम से सुबह न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की। दोपहर बाद सुनवाई हुई। बाद में न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब तक इस मामले में दो आरोपियों की जमानत हो चुकी है।
जिले के चर्चित दो महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने सात लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें कोल्ड स्टोर के लेबर ठेकेदार इब्ले हसन उर्फ भर्रा, ऑपरेटर अजय शर्मा और मुकेश पाल पर हत्या, दुष्कर्म की कोशिश, साक्ष्य मिटाने और सामूहिक रूप से घटना को अंजाम देने के आरोप में कार्रवाई की गई है जबकि कोल्ड स्टोर मालिक के बेटे मयूर गुप्ता, ऑपरेटर पप्पू उर्फ रामवीर यादव, चौकीदार रामरतन उर्फ रतनपाल और प्रदीप पर केवल साक्ष्य मिटाने के आरोप में कार्रवाई हुई है।
10 जुलाई को पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेजा था। इसके दूसरे दिन कोल्ड स्टोर के मालिक के बेटे मयूर गुप्ता की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी पेश कराई गई थी। चूंकि उस पर केवल साक्ष्य मिटाने का आरोप था। इससे न्यायालय ने उसे जमानत दे दी।
तीसरे दिन साक्ष्य मिटाने के आरोपी प्रदीप को भी जमानत मिल गई। अभी साक्ष्य मिटाने वालों में पप्पू उर्फ रामवीर यादव और रामरतन उर्फ रतनपाल की ओर से जमानत अर्जी नहीं आई है लेकिन हत्या व दुष्कर्म की कोशिश में शामिल आरोपी उझानी निवासी मुकेश पाल पुत्र सूतपाल की ओर से जमानत अर्जी पेश कराई गई।
दोपहर बाद न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई। अपराध की गंभीरता तो देखते हुए न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी इब्ले हसन और अजय शर्मा की भी जमानत होना मुश्किल है। हालांकि उनकी ओर से जमानत अर्जी नहीं आई है। अनुमान है कि आरोपी पप्पू उर्फ रामवीर यादव और रातरतन उर्फ रतनपाल की ओर से जमानत अर्जी आ सकती है।