बदायूं

Budaun News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Connect News 24

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं

Updated Wed, 06 Sep 2023 01:15 AM IST

बदायूं। करीब 10 साल पहले किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में नामजद युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम पर 60 हजार रुपए का जुर्माना डाला है। यह आदेश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने किया है।

विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक थाना उझानी क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 11 नवंबर, 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी छोटी बहन सुबह शौच को खेतों पर गई थी। वादी की नाबालिग बहन काफी देर तक घर नहीं आई तो उसने तलाश किया। वादी को गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन को गंगू उर्फ गंगा प्रसाद पुत्र बन्नेलाल निवासी धिमरपुरा थाना दातागंज बदायूं अपने साथ ले गया है। पुलिस ने गंगू उर्फ गंगा प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

स्पेशल दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अमोल जौहरी और बचाव पक्ष की अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने दुष्कर्म में नामजद गंगू उर्फ गंगा प्रसाद को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषसिद्ध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड डाला है।


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