रामपुर

Rampur News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल कैद की सजा

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रामपुर। अजीमगनर थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी को 12 साल की कैद और 95 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने थाने में 18 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शादी की मंढैया गांव निवासी राकिब अली का उसके घर आना जाना था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नवनीत कश्यप ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने राकिब अली को दोषी मानते हुए उसे 12 साल की कैद व 95 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं।


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