Rampur News: छात्रा से दुष्कर्म में युवक को सात साल की कैद
रामपुर। कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले का है।
यहां के व्यक्ति ने सिविल लाइंस कोतवाली में सितंबर 2016 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि कक्षा 11 में पढ़ने वाली उनकी बेटी स्कूल से घर आते समय एक युवक बहला फुसलाकर ले गया। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद कांशीराम कालोनी पहाड़ी गेट निवासी गुड्डू उर्फ साबिर खां के खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) रामगोपाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साबिर खां को सात साल कैद की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद