रामपुर

Rampur News: अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के सात आरोपी बरी

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Seven accused of kidnapping and gang rape acquitted





रामपुर। नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। घटना सात साल पहले पटवाई थाना क्षेत्र में हुई थी।

क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पटवाई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उनकी 15 साल की बेटी 14 मई 2016 को मिलक बीबी गांव की साप्ताहिक बाजार गई थी। उसकी बड़ी बेटी को कुछ लोग कार में बहला फुसलाकर ले गए। छोटी बेटी और बेटा घर पहुंचे तो उन्होंने जानकारी दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर थाना पटवाई के ग्राम ठाकुरद्वारा के सुरेश, उसके तीन बेटे मुकेश, सर्वराज टिम्मा, बाबू व पटवाई के शैलेंद्र डब्लू, अमित, भंवरका गांव के चंदन, शिव विहार काॅलोनी ज्वालानगर के गौरव चौधरी के खिलाफ अपहरण और पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की।

पुुलिस ने बाबू और गौरव के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सुरेश की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से 10 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मुख्य अभियुक्त बाबू के अधिवक्ता गौरव सिंह का कहना था कि अभियोजन घटना को साबित नहीं कर सका है। अधिवक्ता के मुताबिक कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सात लोगों को बरी कर दिया। संवाद


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