बदायूं

Budaun News: एक लाख रुपये ब्याज सहित चुकाए बजाज आलियांज

Connect News 24

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं

Updated Tue, 31 Oct 2023 12:32 AM IST

बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव और सदस्य अनीता व एनसी बिसरिया ने बजाज आलियांज कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को एक लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया। परिवादी को वाद व्यय के तीन हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता नीलम रानी के अनुसार बदायूं के ग्राम अगोड़ी निवासी ओमकार ने जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में परिवाद दायर किया था। परिवादी के पौत्र मुनेंद्र पाल ने अपने जीवन काल में एक लाख रुपये की पॉलिसी बजाज आलियांज कंपनी से ली थी। मुनेंद्र पाल ने अपने दादा ओमकार को पॉलिसी में नॉमिनी बनाया था। पॉलिसी के दौरान मुनेंद्र पाल की मृत्यु हो गई। परिवादी ओमकार ने बीमा कंपनी में बीमित धनराशि का दावा दायर किया, जिसको कंपनी ने खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने परिवादी की अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद बीमा कंपनी को एक लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज की दर से परिवादी को देने का आदेश दिया है।


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