Budaun News: फोरम ने बीमा कंपनी को दिया 4.5 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने का आदेश
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया और अनीता ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 4.5 लाख रुपये मय ब्याज के परिवादी को चुकाने और 35 हजार रुपये गैरेज चार्ज, मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय देने का भी आदेश दिया है।
परिवादी जवाहर रस्तोगी पुत्र रमेश चंद्र रस्तोगी निवासी शांति प्रेस जोगीपुरा बदायूं ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के द्वारा एक परिवाद उपभोक्ता फोरम में दायर किया था।
परिवादी ने एक कार खरीदी थी, जिसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। परिवादी की कार बरेली से लौटते समय बदायूं के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। परिवादी ने अपनी कार की बीमित राशि के लिए बीमा कंपनी में दावा किया था। बीमा कंपनी से परिवादी को कई साल बीतने के बाद भी क्लेम की धनराशि नहीं मिली। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से मुकदमा दायर किया।
जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को परिवाद दायर करने की तारीख से 4.5 लाख रुपए मय नौ प्रतिशत ब्याज के देने का आदेश दिया है।


