Budaun News: एनओसी के बिना मीट विक्रेताओं को जारी किए जा रहे लाइसेंस
बदायूं। शहर के मीट सप्लायर और विक्रेता बिना नगर पालिका की एनओसी के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस बनवाकर अपना धंधा कर रहे हैं। खुले में धंधा करने वाले ये लोग शहर की गंदगी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा बन रहे हैं। अब एसडीएम/ ईओ एसपी वर्मा ने अभिहित अधिकारी को पत्र भेजकर बिना पालिका की एनओसी के कोई नया लाइसेंस न बनाने को कहा है। इसके अलावा जो लाइसेंस बिना एनओसी के दिए गए हैं उन्हें भी निरस्त करने की अपेक्षा की गई है।
एसडीएम/ ईओ द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को भेजे पत्र में कहा गया है कि शहर में तमाम लोग गोदाम न होने पर भी सड़कों पर गाड़ी लगाकर मीट भरकर सप्लाई को भेज रहे हैं, जिससे शहर में गंदगी फैल रही है। इन कारोबारियों के पास न तो मीट को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम हैं और न ही सयंत्र हैं। इन सप्लायरों व विक्रेताओं द्वारा नगर पालिका से कोई एनओसी नहीं ली गई है। इनके द्वारा सड़कों पर ही जानवरों का खून व अन्य गंदगी को डाल दिया जाता है, जिससे राहगीर परेशान होते हैं। इस कारण तमाम सभासदों ने भी असंतोष जाहिर करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने कहा है कि बिना पालिका की एनओसी के कोई भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाए और जो लाइसेंस जारी कर दिये गये है, उनको भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए।
शहर की दुकानों पर बिक रहा बैलों का मांस : शहर की मीट की दुकानों पर इस समय बैलों का मांस भी बेचा जा रहा है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द को भी खतरा पैदा हो रहा है। चार अक्तूबर की रात बिनावर थाना क्षेत्र के गांव नौसाना में दो बैलों की चोरी करके हत्या कर दी गई थी, जिनका मांस मोहल्ला ऊपर पारा में मोनिस पुत्र किश्वर निवासी सिकरोड़ी की दुकान पर बेचा गया था। पुलिस ने मोनिस समेत उसके भाई शानू को गिरफ्तार कर उसकी दुकान से करीब दो क्विंटल मांस भी बरामद कर लिया। लोगों का कहना है कि शहर में तमाम मीट कारोबारी भैंस की जगह बैलों का मांस बेच रहे हैं। यह 60 रुपये किलो खरीदकर भैंस के मीट के नाम पर ढाई सौ रुपये से ऊपर बेचा जा रहा है। बताया जाता है कि पुलिस की कार्रवाई के चलते सोमवार को मांस विक्रेताओं ने इसी कारण बिक्री भी बंद रखी।
अभिहित अधिकारी छोटेलाल यादव ने बताया कि नगर पालिका का पत्र मिलने के बाद सभी की एनओसी चेक कराई जा रही है। एनओसी न होने पर लाइसेंस निरस्त करने का काम किया जा रहा है। अब नये लाइसेंस लेने के लिए नगर पालिका से एनओसी लेना आवश्यक है। सभी को हिदायत दे दी गई है कि अगर मानकों से हटकर मीट की सप्लाई करते पाये गये तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। इसी को लेकर मीट की सप्लाई व बिक्री नहीं हो पा रही है। एनओसी व लाइसेंस बनवाने को सप्लायर मानक पूरे कर रहे हैं।