यात्री नहीं चुन पा रहे अधिक पेंशन का विकल्प, सिर्फ सोमवार तक का समय बाकी
ईपीएफओ (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत लागू पेंशन आवेदन की समय सीमा (उच्च पेंशन समय सीमा) कुछ ही दिन में समाप्त होने वाली है। दस्तावेज़ यह दस्तावेज़ की अंतिम तिथि 26 जून सोमवार है। इस तरह अब लोगों के पास 2 दिन का समय बचा है। वहीं दूसरी ओर कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि वे पात्र होने के बाद भी इसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।
ट्विटर पर सगाई का अंबार
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर कई क्रिएटिव ईपीएफओ के पोस्ट पर अपने उत्साही लाइक्स आ रहे हैं। इनमें से कइयों का कहना है कि वे कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन के पात्र हैं, क्योंकि वे पात्रता की सारी सुविधाएं पूरी करते हैं। हालाँकि इसके बाद भी वे इसे नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि उनका आवेदन ही सबमिट नहीं हो पा रहा है।
डेडलाइन पर कई बार आरोप लगे
ऐसे में ये राक्षस ई-फाईफाओ से बहुसंख्यक पेंशन के विकल्पों को कर्मचारियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ईएफ़एफ़ओ ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को इस विकल्प के लिए 4 महीने का समय दिया था। उसके बाद मूलधन पेंशन के लिए आवेदन करने की सुविधा 3 मई तक मांगी गई थी। बाद में ईपीएफओ ने 26 जून को डेडलाइन को एक बार फिर से लागू कर दिया था।
किसान कर रहे हैं ये याचिका
ट्विटर पर एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके पास सारी सही जानकारियां हैं, लेकिन इसके बाद भी वह ज्यादातर ई-पीएस पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। धोखेबाज़ का कहना है कि यूएन और आधार में साड़ी जानकारी सही होने के बाद भी उसे एरर मिल रहा है। वहीं एक अन्य संगीतकार ने कहा कि ईपीएफओ के रिकॉर्ड में उसका सर्विस लोन ठीक नहीं है, जिसके कारण उसे परेशानी हो रही है।

डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद
वहीं कुछ सरकारी दावे कर रहे हैं कि वे आवेदन ही नहीं खोल पा रहे हैं। कई गैजेट्स भी ईपीएफओ की ओर से सिस्टम में मैटियन्स होने की बात कर रहे हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञ के सलाहकार से इस बात की उम्मीद स्पष्ट रूप से की गई है कि ईपीएफओ मूल पेंशन के आवेदकों की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ नी को लेकर खुलासा किया गया है।
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