Shahjahanpur News: पति, सास व ननद को उम्रकैद, 32500 का जुर्माना लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Thu, 04 Jan 2024 12:37 AM IST
शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने पेट्रोल डालकर विवाहिता की हत्या करने के मुकदमे में दोषी पति, सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 32500-32500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सिंधौली क्षेत्र के गांव मुड़िया पवार निवासी सुभाष सक्सेना ने रोजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन पूजा देवी की शादी रोजा क्षेत्र के गांव पिपरिया प्रहलाद उर्फ भुड़िया निवासी प्रतिपाल के साथ की थी। उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था लेकिन ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। वे अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसकी बहन को आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। पांच जून 2022 को सुबह आठ बजे उसके बहनोई प्रतिपाल, ससुर बहाली, सास रामबेटी और ननद पूजा ने बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे बहन पूजा देवी गंभीर रूप से जल गईं। वह बहन की ससुराल गया जहां पर बहन के अलावा कोई नहीं मिला। वह अपनी बहन को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होने के बाद मुकदमा आईपीसी की धारा 302 में तब्दील कर दिया गया। विवेचक ने प्रतिपाल, रामबेटी और पूजा के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील उमेश चंद्र अग्निहोत्री के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रतिपाल, रामबेटी और पूजा को दोषी माना। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।