Shahjahanpur News: हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, दो बरी
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 25 Nov 2023 12:49 AM IST
शाहजहांपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद राय ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी मुकदमे के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर के मोहल्ला मक्कू बजरिया निवासी आनंद कुमार ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया था कि उनका भाई सनित एक मार्च 2019 को अपना पिकअप वाहन घर के सामने खड़ा कर स्कूटी से ब्रजपाल मिस्त्री को घर छोड़ने गया था। कुछ देर बाद ब्रजपाल का बेटा आया। उसने बताया कि सनित को गोली मार दी गई है। वह मौके पर गया तो देखा कि सनित की मृत्यु हो चुकी थी। हत्या छुन्नू, पप्पू, रामगोपाल, विकारम, ब्रजपाल और उनकी पत्नी अनीता निवासी ककराकलां ने की है। दो दिन पहले इन लोगों का उनके भाई से झगड़ा हुआ था। सात मार्च को थाना प्रभारी किरणपाल सिंह ने हवालात में बंद मुखिया उर्फ विपिन की निशानदेही पर छोटा कुतबा हद्दफ के पास से तमंचा बरामद कर लिया। 23 सितंबर को वादी ने दोबारा सदर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने गोपनीय तरीके से मालूम किया है कि उनके भाई की हत्या ब्रजपाल, ब्रजपाल की पत्नी अनीता और विपिन उर्फ मुखिया ने की है। सरकारी वकील आशीष त्रिपाठी ने बताया कि ब्रजपाल का सनित से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था जिसकी वजह से उसने सनित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और सरकारी वकील आशीष त्रिपाठी के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने ब्रजपाल को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे के आरोपी अनीता और विपिन उर्फ मुखिया को आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
