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Shahjahanpur: एनआरआई सुखजीत हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी दोषी करार, गला काटकर ली थी जान

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NRI murder case Wife and her lover found guilty in shahjahanpur

सुखजीत सिंह की हत्या की दोषी पत्नी रमनदीप कौर
– फोटो : अमर उजाला

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शाहजहांपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या के मामले में उनकी पत्नी रमनदीप कौर और दोस्त गुरुप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को दोषी करार दिया है। सात अक्तूबर को दोनों की सजा का एलान होगा। 

बंडा के बसंतापुर के मूल निवासी सुखजीत इंग्लैंड के डर्बिशायर में रहते थे। उनकी मां वंश कौर गांव बसंतापुर में फार्म हाउस पर रहकर खेती की देखभाल करती थीं। सुखजीत की पंजाब के कपूरथला की तहसील सुल्तानपुर लोधी के गांव जैनपुर के मूल निवासी और दुबई में रहने वाले मिट्ठू सिंह से दोस्ती थी। 

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मिट्ठू अक्सर इंग्लैड और सुखजीत दुबई जाकर एक-दूसरे के यहां रुकते थे। इस दौरान मिट्ठू और सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर में प्रेम प्रसंग हो गया। 28 जुलाई, 2016 को सुखजीत पत्नी, बच्चों और अपने दोस्त मिट्ठू के साथ भारत आए थे। देश में कई जगह घूमने के बाद वह 15 अगस्त को फार्म हाउस पर बसंतापुर पहुंचे। 


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