पीलीभीत
Pilibhit News: छात्रा से छेड़खानी करने वाले को चार वर्ष की सजा
बालिका से छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायधीश (पाॅस्को एक्ट) छांगुरराम ने दोषी को चार वर्ष कैद और 10,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा होने पर 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

