रामपुर

Rampur News: नाबालिग से छेड़खानी में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

Connect News 24

रामपुर। नाबालिग से घर में घुसके छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है।

मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण के घर में 17 फरवरी 2013 को गांव का ही एक युवक घर में घुस गया और नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की विरोध करने पर आरोपी दीवार कूदकर फरार हो गया।

घटना की रिपोर्ट नाबालिग के पिता की ओर से स्वार कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। शनिवार को इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने वसीम को दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कारावास और 23 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशी पीड़िता को दी जाए।


Connect News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button