Budaun News: युवक को गंभीर चोट पहुंचाने पर दो को चार-चार साल की सजा
बदायूं। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट उदयभान सिंह ने दलित युवक को मारपीट कर घायल करने में नामजद दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध मुजरिमों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों मुजरिम पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना मूसाझाग के गांव भगवतीपुर निवासी अमर सिंह ने 22 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 फरवरी को उसकी भतीजी की बारात गांव में आई थी। इस दौरान रंगशाला में नाच-गाना हो रहा था। इस दौरान गांव के सोनी उर्फ सोनू पुत्र दानसिंह, मझले पुत्र सियाराम शराब पीकर रंगशाला में शोर मचाने लगे। वादी व उसके भाई राजेश और बुधपाल ने दोनों को मना किया। इसी बात से नाराज होकर सोनी उर्फ सोनू और मझले ने डंडों से वादी के भाई राजेश को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया और जातिसूचक गालियां दीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्य कुमार राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने नामजद आरोपी सोनी उर्फ सोनू और मझले को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों मुजरिम पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी डाला है।


