Budaun News: फोरम का आदेश, परिवादी को छह लाख रुपये दे बीमा कंपनी
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया व अनीता ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमित धनराशि छह लाख रुपये परिवादी को चुकाने के साथ ही तीन हजार रुपये वाद व्यय देने का भी आदेश दिया है।
शहर के मोहल्ला मीरा जी चौकी निवासी राजकुमार पुत्र दीनदयाल ने जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में अधिवक्ता रक्षित सरन के माध्यम से परिवाद दायर किया था। परिवादी के अनुसार उसके भाई रामसेवक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था और अपने छोटे भाई राजकुमार को नॉमिनी बनाया था।
बीमा की अवधि पूरी होने पर रामसेवक को छह लाख रुपये मिलने थे। इस बीच रामसेवक की मृत्यु हो गई। राजकुमार ने बीमित धनराशि का दावा कंपनी में किया, जिसको कंपनी ने खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने परिवादी के दावे को स्वीकार करते हुए कंपनी को छह लाख रुपये परिवादी राजकुमार को छह प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। संवाद