Rampur News: छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद
रामपुर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं कोर्ट ने दोषी के पिता को शव गायब करने का दोषी मानते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला केमरी थाना क्षेत्र का है। ग्रामीण ने 18 सितंबर 2016 को केमरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था उसकी 12 वर्षीय बहन कक्षा दो की छात्रा थी। अपनी सहेली के घर कॉपी लेने निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। काफी तलाश के बाद उसका शव आरोपी छोटू ऊर्फ सलीम, फूल ऊर्फ जुनैद, छुट्टन, फूल की मां नखिया के घर में बोरी के अंदर छात्रा की लाश मिली। छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना की और छोटू ऊर्फ सलीम और छुट्टन को दोषी मानते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मो. रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी सहित नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी छोटू ऊर्फ सलीम को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 41 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं छात्रा का शव गायब करने के आरोप में सलीम के पिता छुट्टन को दोषी मानते हुए सात वर्ष की कैद और 2000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते समय आरोपी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आरोपी ने 12 वर्ष की कन्या के साथ दुष्कर्म करते हुए उसका गला काटकर हत्या कर दी। कन्या ने समाज में अभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे निर्दयी और क्रूर व्यक्ति का समाज में खुला रहना गलत है। ऐसे निर्दयी व्यक्ति को पूरी जिंदगी जेल में रखा जाए।


