बदायूं

Budaun News: सपा विधायक आशुतोष मौर्य सहित आठ लोग कोर्ट से बरी

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आचार संहिता और कोविड उल्लंघन मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा विधायक सहित आठ आरोपियों को स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट लीलू ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, साथ ही लापरवाही पूर्ण विवेचना करने पर विवेचक व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

थाना फैजगंज बेहटा में तैनात एसआई राजेश कौशिक ने 28 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एसआई गश्त करते हुए सीकरी गांव पहुंचे तो उनको सूचना मिली कि दोपहर में गांव सीकरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष मौर्य ने बिना अनुमति के चुनावी सभा की है, जिससे आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना के बाद आशुतोष मौर्य, सीकरी के ग्राम प्रधान मनोज कुमार, आस मोहम्मद, जगदीश, बादाम सिंह, राजेंद्र, तारिक और रामबाबू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट लीलू ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। आशुतोष मौर्य के अधिवक्ता जगत सिंह यादव और अभियोजन की बहस सुनने के बाद विधायक आशुतोष मौर्य सहित सभी आठ लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

आचार संहिता के उल्लंघन में पूर्व विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

निकाय चुनाव के दौरान शहर में आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज पूर्व विधायक आबिद रजा के खिलाफ मामले में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। निकाय चुनाव के दौरान जहां जिले में धारा 144 लागू थी। उस दौरान पूर्व विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। कोतवाली पुलिस उसकी विवेचना कर रही थी। पुलिस को जनसभा के वीडियो भी मिले थे। जिसके आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। संवाद


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