बदायूं

Budaun News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को चार-चार साल कैद की सजा

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अलापुर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

31 मार्च 2004 को तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह ने क्षेत्र के गांव ढका दियोरारा निवासी लटूरी पुत्र तेजराम, राधे उर्फ राधेश्याम और भोला पुत्रगण लटूरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना दातागंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सौदान सिंह द्वारा की गई थी। इसका मुकदमा गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी लटूरी की मौत हो चुकी है। मुकदमे की पैरवी थाना पुलिस द्वारा की गई, जिसके चलते आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम और भोला को दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दोनो पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संवाद


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