Shahjahanpur News: पत्नी की हत्या में दस साल के कारावास की सजा
शाहजहांपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार राय ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोजा क्षेत्र के मोहल्ला अहमदपुर निवासी दिनेश चंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उन्होंने अपनी बेटी कंचन की शादी अहमदपुर निवाजपुर निवासी सुधीर गुप्ता से की थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। दो फरवरी 2018 को उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विवेचक ने केवल सुधीर गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील आशीष त्रिपाठी के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों के दृष्टिगत सुधीर को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद

