Pilibhit News: भवन निर्माण पर लगेगा एक फीसदी श्रम उपकर
पीलीभीत। अगर आप कामर्शियल भवन का निर्माण कराने जा रहे हैं तो आपको श्रम विभाग में एक फीसदी श्रम उपकर देना होगा। कामर्शियल के अलावा अगर आप निजी भवन का निर्माण कराने जा रहे हैं या करा रहे हैं, जिसकी लागत 10 लाख से अधिक हैं तो भी आपको एक फीसदी श्रम उपकर विभाग में जमा करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो या निजी निर्माण नक्शा सहित कई प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। इन्हीं प्रक्रियाओं में एक श्रम उपकर प्रक्रिया भी है, जिसको पूरा करना भवन स्वामी के लिए अनिवार्य है। कामर्शियल का कितना भी छोटा या बड़ा भवन हो, उसमें तो श्रम उपकर देना ही होगा। साथ ही निजी क्षेत्र के निर्माण में 10 लाख से ऊपर पर एक फीसदी कर देना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माने के साथ ही आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर भी लगाने होंगे। कोई भी निर्माण कराने से एक महीना पहले आपको श्रम विभाग में सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। उसके बाद निर्माण पूरा होने के बाद विभाग में सूचना देनी होगी। साथ ही एक फीसदी श्रम उपकर भी विभाग में जमा करना होगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि श्रम उपकर की धनराशि का इस्तेमाल श्रमिकों की मदद व उनसे संबंधित चलने वाली योजनाओं मेें किया जाता है। पिछले दिनों कुछ लोगों से श्रम उपकर जमा भी कराया गया है। व्यवसायिक या निजी भवन निर्माण से जो श्रम उपकर जमा नहीं करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस के बाद दर्ज होगा वाद
भवन निर्माण के बाद विभाग में सूचना न देने और श्रम उपकर जमा न करने की स्थिति में श्रम विभाग की ओर से आपको नोटिस जारी किया जाएगा। तय समय पर अगर आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो सीधे आपके खिलाफ वाद दायर किया जाएगा। इसमें जुर्माने के साथ ही अन्य कार्रवाई का प्रावधान है।
दस लाख से कम के निर्माण पर रहेगी छूट
श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि निजी क्षेत्र में 10 लाख ऊपर के निर्माण पर श्रम उपकर देना होगा, अगर निर्माण की लागत 10 लाख से कम हैं तो उसमें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा।