पीलीभीत

Pilibhit News: रेंजर को धमकाने के मामले में दो लोगों को एक साल की सजा

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पीलीभीत। रेंजर को कनपटी पर तमंचा लगाकर धमकाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने दो दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 2500 का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 19 अगस्त 2000 को शाम साढ़े आठ बजे वनरक्षक अजीम हसन व ओमप्रकाश जंगल में गश्त कर लौट रहे थे, तभी गोहाय नहर पुल के पास सफेद जिप्सी सड़क पर खड़ी करके जसवंत सिंह उर्फ बब्बू, मुख्तियार सिंह व सरूप सिंह ने उन्हें रोक लिया। जसवंत सिंह उर्फ बब्बू ने अजीम हसन की कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा, अपने आपको बहुत बड़ा अफसर समझते हो। जान से मार देंगे।

अजीम हसन ने जसवंत को समझाना चाहा, लेकिन वह गालीगलौज करता रहा। विवेचक ने दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया। गवाहान के बयान अंकित किए। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सजा मुख्तियार सिंह और जसवंत सिंह उर्फ बब्बू को सजा सुनवाई। मुकदमे के दौरान सरूप सिंह की मौत हो गई थी।


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