Rampur News: पूर्व विधायक युसूफ अली और कांग्रेसी नेता बब्लू बरी
रामपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक यूसुफ अली व कांग्रेस नेता मुतीउर्रहमान बब्लू को को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला कोतवाली क्षेत्र का है। 2012 में विधानसभा चुनाव में अली युसूफ अली बसपा प्रत्याशी के रूप में जबकि कांग्रेस के टिकट पर मुतीउर्रहमान बब्लू चुनाव लड़े थे। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके बैनर व पोस्टर चस्पा सरकारी भवनों व बिजली के खंभों पर लगे हुए थे, जिस पर कोतवाली में तैनात दरोगा जय प्रकाश त्यागी ने शहर कोतवाली में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई सुबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को झूठा बताया गया। अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व विधायक युसूफ अली व कांग्रेसी नेता मुतीउरर्हमान खां बब्लू को बरी कर दिया।

