Budaun News: बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद
बदायूं। शहर में एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्होंने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मामला इसी साल 12 अक्तूबर का है। पीड़ित आठ वर्षीय बालिका मूलरूप से उझानी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। यहां वह सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में अपनी दादी और दो भाइयों के साथ किराये पर रहती है। 12 अक्तूबर को बॉबी उर्फ दिलीप, रामबाबू और सोनू ने बच्ची को दूध मंगाने के बहाने चप्पल के कारखाने में बुलाया और सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और नौ दिन के भीतर विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने एक महीने के भीतर मामले की सुनवाई कर रामबाबू और सोनू को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों संभल जिले के चंदौसी नगर के चुन्नी मोहल्ले के रहने वाले हैं। कारखाना मालिक बॉबी उर्फ दिलीप को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

