Bareilly News: नन्हे लंगड़ा की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी मंजूर

बरेली। नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत को दोबारा रिमांड पर दोबारा लेने की फरीदपुर पुलिस की अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने मंजूर कर ली है। तीन दिसंबर को नन्हे लंगड़ा को आठ घंटे की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
विवेचक गौरव कुमार ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया था कि 29 नवंबर को जब नन्हे लंगड़ा को रिमांड पर लिया गया था तो उसने बीमारी का बहाना बना लिया था। उसने पुलिस का कोई सहयोग नहीं किया था। समय कम होने से अभियुक्त से बरामदगी नहीं हो सकी। अर्जी में 12 घंटे की रिमांड देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड अवधि में उसने पुलिस का पूरा सहयोग किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील अमित बिसारिया ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए ती दिसंबर को सुबह आठ से शाम चयार बजे तक की अवधि के लिए अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारी अभियुक्त के साथ न तो गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, न ही बल प्रयोग करेंगे। अभियुक्त के खर्चे पर इस अवधि की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अभियुक्त अपने साथ अधिवक्ता को भी रख सकता है, बशर्ते वकील को कुछ दूरी पर रहना होगा।
न्यायालय सीजेएम एनईआर ने आर्म्स एक्ट में दो लोगों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया था। चोरी के मामले में दोषी पाए गए बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण थाना सहोदरा के गांव बिनकूकोठी निवासी नाजिम को एक वर्ष की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट में ही सुभाषनगर थाने के गांव अंगूरी डांटा निवासी सलमान को चार माह 10 दिन की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद


