रामपुर

Azam Khan: 25 और मामलों में जमानत तुड़वाने को कोर्ट पहुंचा आजम परिवार, सात-सात साल की कैद काट रहे पिता-पुत्र

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Azam Khan: Azam family reached court get bail 25 more cases, father and son serving seven years imprisonment

सजा के बाद कोर्ट परिसर में आजम खां और उनका परिवार(FILE)
– फोटो : अमर उजाला

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दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात साल की सजा भुगत रहे सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ.तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने 25 और मामलों में जमानत को तुड़वाने के लिए अर्जी दे दी है। कोर्ट ने एक मामले में उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया है।

यहां बताते चलें कि सपा नेता आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डाॅ.तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है।

यह सभी लोग अलग-अलग जेल में सजा भुगत रहे हैं। सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई जबकि डॉ.तजीन फात्मा रामपुर जेल में हैं। 18 अक्तूबर से जेल में बंद सपा नेता आजम खां, डॉ.तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने अब 25 और मामलों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया।

जिसमें से कोर्ट ने एक मामले को स्वीकार करते हुए उनके जमानतियों को जमानत के दायित्व से मुक्त कर दिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खां के अधिवक्ता ने 25 मुकदमों में जमानत तुड़वाने को प्रार्थना पत्र दिया है,जिसमें किसानों की जमीन कब्जाने, आचार संहिता के उल्लंघन, नफरती भाषण जैसे मामले शामिल हैं।

उनके मुताबिक जिसमें से किसानों की जमीन कब्जाने के एक मामले में बृहस्पतिवार को जमानत तुड़वाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। शेष पर सुनवाई नियत तारीखों पर होगी। सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे आजम खां 14 मामलों में पहले ही अपनी जमानत तुड़वा चुके हैं।

इस तरह अब तक 39 मामलों में जमानत तुड़वाने को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है,जिसमें 15 मामलों में जमानत तुड़वाई जा चुकी है।


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