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इस राज्य में चमकेगी शराब, मिलेगी बीयर और शराब!

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आपने ऐसी फिल्मों में देखा होगा कि लोग ऑफिस में काम करते हुए भी खींचे हुए के भी मजे उठा रहे हैं। इंडिविजुअल ऑफिस में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस वर्कप्लेस पर कई लोग एक साथ काम करते हैं, वहां ऐसा संभव नहीं हो पाता है और इसका कारण यह है कि ऐसा करना कानून जुर्म है। हालांकि अब भारत में भी जल्दी ही ऐसे नजारे देखने को मिल सकते हैं कि आप ऑफिस कैंटीन में जाएं और चाय, कॉफी या जूस की तरह बीयर ऑर्डर करें।

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ऐसा जल्द ही संभव होने वाला है हरियाणा में। इसके लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई कार्यालयों को शराब परोसने की छूट दी है। हालांकि सरकार द्वारा दी गई यह छूट सिर्फ बीयर या वाइन जैसी शराब पीने वालों के लिए है, जिनमें से कम पछताई जाती है।

इन्हें नई सुविधा का लाभ मिलेगा

राज्य सरकार की नई नीति वैसे तो ऑफिस जहां कम से कम 5 हजार लोग काम करते हों और मिनिमम कवर्ड एरिया 1 लाख स्क्वेयर फीट हो, वहां ऑफिस परिसर में बीयर या शराब का सेवन किया जा सकता है। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत इसके लिए प्राधिकरण को 10 लाख रुपये का ब्लूप्रिंट भुगतान करना होगा। 5 हजार से अधिक कर्मचारी और 1 लाख वर्ग फीट से अधिक कवर्ड क्षेत्र वाले पात्रता भुगतान कर वर्ष भर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं।

वाइन और बीयर भी सस्ती

हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति अगले महीने यानी जून 2023 से प्रभावी होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले महीने से हरियाणा में स्थित बड़े अधिकार आपके कर्मचारियों को कैंटीन में बीयर पीने की सुविधा दे सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर शुल्क भी कम कर दिया है। मतलब अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन की सेल कम हो जाएगी।

सस्ता हो जाएगा बार लाइसेंस

हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2023-24 को इसी सप्ताह में दी है , जो 12 जून से लागू होगा। नई नीति के लागू होने के बाद न सिर्फ बीयर व्यर्थ सस्ती होंगी, बल्कि रेस्तरां, पब या कैफे के लिए बार लाइसेंस भी बन जाएगा। सरकार ने इनके लिए लाइसेंस के शुल्क कम किए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जैसे शहर के कई बड़े सर्कल्स हैं। ऐसे में यह नीति बहुराष्ट्रीय उलझनों को पसंद कर सकती है।

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