Budaun News: टक्कर मारने वाले चालक पर लगाया चार सौ रुपये का जुर्माना
बदायूं। आठ साल पुराने सड़क हादसे के मामले में बृहस्पतिवार को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन राखी भदौरिया ने पिकअप चालक पर चार सौ रुपये का जुर्माना लगाया।
उसावां थाना क्षेत्र के गांव अभियासा निवासी चंद्रकेतु ने नौ मई 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पिकअप चालक धनुषपाल निवासी सैजनी थाना मूसाझाग ने लापरवाही से गाडी़ चलाते हुए उसके भाई श्वेत यादव को आठ मई को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसको गंभीर चोट आईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी धनुषपाल को दोषी मानते हुए चार सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


