Budaun News: हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Tue, 01 Aug 2023 01:33 AM IST
बदायूं। जमीन की रंजिश में 14 वर्ष पुराने हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश द्वितीय शिवकुमारी ने सगे दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक मुजरिम पर 40 हजार रुपये और दूसरे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
थाना दातागंज क्षेत्र के गांव जयपालपुर निवासी चंद्रपाल ने 29 अगस्त, 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके रिश्ते के भाई ने गांव में एक खेत ठेके पर लिया था। उसी खेत को गांव का ही नत्थू लेना चाहता था। नत्थू को ठेके पर खेत नहीं मिलने से वह उससे रंजिश मानने लगा। घटना वाले दिन उसका भाई अनिल गांव में दुकान से सामान लेने गया था। जब अनिल घर आ रहा था तो उसे नत्थू, बृजपाल पुत्रगण हेमराज और छेदालाल ने घेरकर रायफल, तलवार और बांका से उसके भाई अनिल की हत्या कर दी। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान छेदालाल की मृत्यु हो गई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश शिवकुमारी ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने हत्या में नामजद दोनों भाई नत्थू और बृजपाल को मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।