Budaun News: एक और आरोपी को मिली जमानत, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
दोहरा हत्याकांड ः साक्ष्य छिपाने के आरोपी चौकीदार प्रदीप को भी मिली जमानत, रिहा
सात आरोपियों में से चार पर लगाई गई हल्की धारा, कोर्ट में जमानत का विरोध भी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। चर्चित दोहरे हत्याकांड में सात लोगों को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों में एक आरोपी को जमानत मिलने के बाद बुघवार को एक और आरोपी को जमानत मिल गई। इससे अब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले दो अन्य आरोपियों की भी जमानत हो जाएगी।
माना जा रहा है कि पुलिस ने कोल्ड स्टोर के मालिक के बेटे के खिलाफ न केवल हल्का केस बनाया बल्कि कोर्ट में जमानत का विरोध तक नहीं किया। इसी मामले में प्रदीप कोल्ड स्टोर में चौकीदारी करने वाले प्रदीप पुत्र नरेश पाल यादव निवासी मल्लापुर को पुलिस ने साक्ष्य मिटाने का आरोपी माना था। बुधवार को उसे जमानत मिल गई और शाम तक जेल से रिहा भी कर दिया गया।
उसहैत में चार जुलाई को दो महिलाओं के शव मिले थे। उनकी शिनाख्त करते हुए परिवार वालों ने कहा कि दोनों कोल्ड स्टोर में आलू की छंटाई का काम करती थीं। वे तीन जुलाई से लापता थीं। तफ्तीश में कोल्ड स्टोर मालिक का बेटा संदेह के घेरे में आ गया।
पूछताछ के लिए बेटे सहित कोल्ड स्टोर के कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। दस जुलाई को पुलिस ने वारदात का खुलासा किया कि कोल्ड स्टोर के अंदर दोनों से दुष्कर्म की कोशिश की गई, विरोध करने पर उनकी हत्या की गई। बाद में कोल्ड स्टोर के मालिक के बेटे मयूर ने अपने कर्मचारियों से शव उसहैत में फिंकवाए। पुलिस ने इस मामले में कोल्ड स्टोर मालिक के बेटे मयूर, लेबर ठेकेदार इब्लेहसन उर्फ भर्रा, ऑपरेटर अजय शर्मा, मुकेश पाल और पप्पू उर्फ रामवीर यादव, चौकीदार रामरतन उर्फ रतनपाल और प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो मयूर गुप्ता को सिर्फ साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाया। सिर्फ धारा 201 के तहत कार्रवाई की। जमानत के लिए हुई सुनवाई पर इसका लाभ मिला और उसे 24 घंटे में ही उसे जमानत मिल गई।
इस हत्याकांड में जिसने जो अपराध किया था, उसके हिसाब से कार्रवाई की गई। उसी तरह चार्जशीट भी लगाई जाएगी। कोल्ड मालिक के बेटे ने साक्ष्य मिटाने का अपराध किया था। इससे उस पर साक्ष्य मिटाने की धारा में कार्रवाई की गई। – डॉ. ओपी सिंह, एसएसपी
दो महिलाओं की हत्या के मामले में कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई में कमी रह गई। इसलिए कोल्डस्टोर मालिक के बेटे मयूर गुप्ता को 24 घंटे में ही जमानत मिल गई। पुलिस ने धारा 201 के तहत कार्रवाई की, यह धारा जमानतीय है। अभियुक्त को साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया गया। न्यायालय ने मामले में उचित आदेश पारित किया है। लेकिन पुलिस को इस मामले में 120 बी भी धारा लगानी चाहिए थी। – लवकुमार, अधिवक्ता


