Budaun News: गैर इरादतन हत्या के मामले में सात साल की सजा
बदायूं। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से आधी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है।
थाना हजरतपुर के गांव अभयपुर निवासी प्रमोद कुमार ने पांच साल पहने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को करीब आठ बजे गांव मेंं सुरेंद्र के लड़के सुभाष का तिलक समारोह था। सभी लोग इकट्ठे थे, तभी हर्ष फायरिंग होने लगी। गांव निवासी नन्हे सिंह ने अपने नाजायज असलहे से फायर किया। गोली प्रमोद के लड़के विवेक की पीठ में लगी और सीने से होकर पार निकल गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
विवेक उनका इकलौता बेटा था। उनकी तहरीर पर नन्हे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचक उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी संजीव कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी नन्हे सिंह को गैरइरादतन हत्या के जुर्म में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।