Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को सात साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:04 AM IST
बदायूं। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने के छह साल पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सौरभ सक्सेना ने दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 18 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
थाना सहसवान क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नौ सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके भाई का परिवार साथ में ही रहता था। घटना वाले दिन उसका भाई किसी काम से दिल्ली गया था। रात में उसकी नाबालिग भतीजी घर से बाहर पानी लेने गई थी। इसी दौरान गांव भवानीपुर खैरू निवासी बाबर ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म की कोशिश की। शोर मचाने पर बाबर भाग गया। पुलिस ने किशोरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए।
पुलिस ने बाबर के खिलाफ कोर्ट में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में भी गवाही के दौरान पीड़ित किशोरी ने अपने साथ आरोपी बाबर के दुष्कर्म की कोशिश करने की बात कही। स्पेशल जज ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने। कोर्ट ने बाबर को दुष्कर्म की कोशिश का दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।