क्या डाक टिकटों में जमा या एक्सचेंज किए जा सकते हैं 2000 के नोट? यहां जानिए क्या है वास्तविकता
2000 रुपये के नोट एक्सचेंज: 2000 रुपये के नोट सागर और एकसचेंज केवल संबंधित या पंजीकृत 19 रिजनल किरणों में भी हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस यानी डाक को नोट बदलने से इस बार दूर रखा गया है। हालांकि, आप डाक में 2000 रुपये का नोट जमा कर सकते हैं क्योंकि ये लीगल टेंडर हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में आपका खाता केवाईसी सत्यापन होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार 2000 रुपये के नोट की परिवर्तन की सुविधा केवल संबंधित और प्रमाणपत्र में ही संभव है। सेक में 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट किए जा सकते हैं।
23 मई 2023 से 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा शुरू हो चुकी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रविवार को करीब 2000 रुपये के सी नोट पहले से मौजूद हैं, वे बैंक खाते में इन नोटों को जमा कर सकते हैं या फिर दूसरे डिमोमिनेशन के नोटों के जरिए इसे बैंक शाखा में बदल कर बदल सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि आम जनता 2000 रुपये के नोट के जरिए ट्रांजैक्शन कर रही है। साथ ही मालिकाना हक पर उसे प्राप्त भी कर लेता है।
सेक में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगा। इसे लेकर कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एसओआर या प्रमाण के केंद्रों पर 20000 रुपये तक यानी एक बार में 10 2000 रुपये के नोट परिवर्तन किए जा सकते हैं। वहीं बैंक खाते में भी 2000 रुपये को नोट जमा किया जा सकता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। आरबीआई ने आम लोगों से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को परिवर्तन कर लें या फिर उसे बैंक में जमा कर लें।
पोस्ट ऑफिस में 2000 रुपये के नोट केवल जमा किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अकाउंट होल्डर का होना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस में नोट बदलने का काम नहीं किया जा सकता है।
ये भी पढ़ें
