क्लाइंट के वित्तीय लेन-देन को हैंडल करने वाले चार्टर्ड अकाउंट CS PMLA कानून के दायरे में आए
पीएमएलए: अपने क्लाइंट्स के लिए लेन-डेन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी से क्रेक्रेटरीज और कोंस्टेंट अकाउंट पर सरकार ने अपवाद दिया है। नए नियम के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी से क्रेटरीज और कोस्ट अकाउंटेंट को अब अपने ग्राहकों की ओर से कुछ विशेष तरह के वित्तीय देनदारों पर पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम) कानून की जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार सीए, सीएस और कॉन्स्टेंट अकाउंटेंट को पांच तरह के वित्तीय आवेदन के लिए पीएमएलए के दायरे में रखने की बात कही गई है। इसके मुताबिक आपके ग्राहकों की तरफ से बैंक खाते का प्रबंधन और उनकी हिस्सेदारी की खरीद-बिक्री पर पीएमएलए कानून के दायरे में उनकी भूमिका परखा जाएगा।
सूचनाओं के अनुसार, अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री के अलावा ग्राहकों के पैसे, प्रतिभूति या अन्य देनदारी का प्रबंधन, बैंक, बचत या सहमति खाते के प्रबंधन, प्राधिकरण के निर्माण, कार्य या प्रबंधन के लिए अंशदान की निगरानी और प्राधिकरण, देनदारी या ट्रस्ट के गठन, कार्यकारी या प्रबंधन के साथ इकाइयों की खरीद और बिक्री से संबंधित वित्तीय प्रभार पीएम एलए के दायरे में हैं। इस विवरण के अनुसार लेखाकार अपने ग्राहकों के साथ स्वयं भी पीएमएलए अधिनियम, 2002 के तहत दंड एवं जुर्माने के समान रूप से उत्तरदायी होंगे।
अगर पीएमएलए कानून के प्रावधान लागू होते हैं तो ग्राहक एवं चार्टर्ड लेखाकार दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर लगता है कि किसी ल्यूकेन्स में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कानून के रूप में उल्लंघन हुआ है तो अब वह रेग्यूलेटर्स को इसकी जानकारी दे सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ने एक बयान में कहा है कि इस सूचना के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अब विशेष तरह के ल्यूक की जानकारी देने वाले असुरक्षित बन गए हैं। लेकिन इस भूमिका के लिए उन्हें सभी आकर्षक से जुड़े ग्राहकों का केवाईसी रखने के अलावा पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा।
सरकार कालाधन पर लगाने के लिए पीएमएलए लाइट को लगातार मजबूती बनाने में जुटी है। मार्च में भी वित्त मंत्रालय ने नागरिकों और वित्तीय लेनदारों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के वित्तीय खातों का ब्योरा लें।
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