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ITR भरते समय न करें ये गलतियां, मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

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आईटीआर फाइलिंग गलतियां: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन आ गया है। हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसका वेतन आयकर टैक्स टैक्स में आता है, उसे एसेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इस काम को आप 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें। अलग-अलग लोगों की तस्वीरों के होश से टैक्स विभाग ने कुल तीन तरह के फॉर्म जारी किए हैं। यह आईटीआई फॉर्म-1 है, आई फॉर्म 2 और आईटीआई-4 है। वहीं आप फॉर्म 16 के जरिए भी पहुंच सकते हैं। टैक्स रिटर्न चोरी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना छोटे सी तरह के कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। कई बार लोग डेटा फाइल करते वक्त कुछ बेहद कॉमन गलतियां कर देते हैं। आइए हम आपको उन मान्यताओं के बारे में बताते हैं-

1. सही आई फॉर्म का चुनाव न करना

इनकम टैक्स फर्म का चुनाव हमेशा अपनी आय, आय के माध्यम से, टैक्सेबल आय के आधार पर ही करना चाहिए। जानकारों के अनुसार आई एक्सपोजर-1 से लेकर आई पहचान-4 तक फॉर्म आमतौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है। अगर आपकी आय 50 लाख रुपये ब्लूप्रिंट से कम है तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म-1 भरना चाहिए। इस नौकरी में बैंक एफडी और अन्य निवेश की 5 लाख रुपये तक की कमाई भी शामिल है। अगर आप सही टैक्स फॉर्म का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ऐसे फॉर्म को स्वीकार नहीं करता है और आपको 15 दिन के अंदर सही फॉर्म भरकर जमा करना जारी रखता है। वहीं बार-बार गलती करने पर आपको इनकम टैक्स के नोटिस और जुर्माना भी लग सकता है।

2. फॉर्म 16 और फॉर्म 26एएस को चेक न करना

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन कैटलॉग (AIS) को जरूर चेक कर लें। इसमें आपको टीडीएस (TDS) की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप फॉर्म 16 से मिलान कर लें। अगर दोनों फॉर्म में आपको टीडीएस से संबंधित गलती दिखती है तो तुरंत अपने बैंक को संपर्क करें।

3. आई हुई खोई हुई नींद को भरना

कई बार लोग इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख पर ढेर लगाते हैं। ऐसे में जल्दबाजी के कारण कई बार कुछ जरूरी जानकारी भूल जाते हैं। इस कारण आपको बात में इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप कुछ देर आराम ही इस काम को आराम से पूरा कर लें। इससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वित्त वर्ष 2022-23 की आईएनजी आप 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की लेट जॉब देना पड़ सकता है।

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4. व्याज द्वारा कमाई की जानकारी न दें

कई बार टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न शेयर करते हुए शेयर पोस्ट ऑफिस में निवेश की राशि से मिले ब्याज दर के बारे में जानकारी भूल जाते हैं। इस कारण बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में फॉर्म जमा करने से पहले फॉर्म 26S और AIS को क्रॉस चेक कर लें।

5. पिछले नियोक्ता ने आय के बारे में जानकारी दी

नौकरी बदलने के बाद टैक्स रिटर्न भरते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने वित्त वर्ष 2023 में नौकरी बदली है तो अपने मौजूदा नियोक्ता के साथ ही पुराने नियोक्ता से भी फॉर्म 16 जरूर लें। इससे आपकी पुरानी नौकरी और टीडीएस का अकाउंट जोखा मिल जाएगा। इससे बाद में आपको सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क जैसे धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

6. कैपिटल गेन्स के बारे में जानकारी न दें

अटैचमेंट है कि किसी भी शेयर या म्युचुअल फंड के जरिए होने वाली कमाई कैपिटल गेन्स पर आपको 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। ऐसे में वित्त वर्ष 2023 में हुई इस कमाई का लेखा जोखा में आकलन करना आवश्यक है। वहीं बड़ी टर्म गेन्स में आपको 20 प्रतिशत होश से टैक्स का भुगतान करना होगा।

7. गलत बैंक डिटेल्स

आयकर रिटर्न खाते समय बैंक विवरण का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार लोग बैंक डिटेल्स सही नहीं भरते हैं। इस कारण बाद में उन्हें इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर के साथ ही IFSC कोड भी सही दर्ज करें।

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