ईडी नोटिस: ईडी ने 5551 करोड़ के फेमा उल्लंघन में कारण के दो अधिकारियों को नोटिस भेजा
प्रवर्तन निदेशालय नोटिस: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,551 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन मामले में चीनी मोबाइल फोन वि निर्माता, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और निदेशक समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनु कुमार जैन और तीन विदेशी जिम्मेदार को कारण बताता है कि नोटिस भेजा गया है।
फेमा की इस धारा के तहत कार्रवाई हुई है
वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। इसके अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के निर्णायक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 16 के तहत लागू प्रौद्योगिकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो अधिकारियों, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डॉएश बैंक एजी को नोटिस भेजा है।
ईडी ने पहले भी उठाया था बड़ा कदम
फेमा मामले की जांच पूरी तरह से होने के बाद कारण बताता है कि नोटिस जारी किया गया है और जब मामला का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन को उल्लंघन राशि का तीन गुना जुर्माना हो सकता है। जांच एजेंसी ने कहा कि घटिया के साथ जैन और राव को भी यह नोटिस भेजा गया है। ईडी ने इससे पहले अवैध धनप्रेषण के मामले में देयता टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये ज़ब्त कर लिए थे।
गलती सहित 3 विदेशी संदेशों को भी मिला नोटिस
चाइनीज मोबाइल कंपनी शाओमी और 3 एलियंस को ईडी ने 5,551 करोड़ रुपये का होश मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार 9 जून को बताया कि उसने चाइनीज मोबाइल कंपनी (शाओमी) के मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर राव, पूर्व नियोक्ता निदेशक मनु जैन और तीन विदेशी देशों को कारण बताते हुए नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 5,551 करोड़ रुपये का फर्जी फॉरेन ट्रांजेक्शन उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है।
ईडी ने दी और भी जानकारी
एन फोर्स डायरेक्ट्रेट ने कहा है कि संबंध भारत अपनी पैरेंट कंपनी को साल 2015 से पैसे भेज रही थी और इस मामले की जांच में पाया गया है कि साल 2014 से भारत में काम करना शुरू करने के एक साल बाद ही बॉन्ड इंडिया ने ये पैसा बांधना शुरू कर दिया कर दिया था।
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