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एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट कार्ड एक्सपायर को भेजे जाने के बाद भी ग्राहक को बिल, अब देना होगा जुर्माना

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एसबीआई कार्ड पर उपभोक्ता अदालत का जुर्माना: भारत में क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। क्रेडिट जहां लोगों के लिए उपलब्धियां साबित हो रही हैं, उसी समय यदि इसका संभलकर उपयोग नहीं किया जाता है तो यह परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, जहां क्रेडिट कार्ड ग्राहक के लिए मुसीबत बन गया। खतरनाक कार्ड ने ग्राहक को कार्ड एक्सपायर होने के बाद भी बिल भेजा। ऐसे में अब कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लाखों का जुर्माने लगा दिया है।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने अपील कार्ड और दावेदारी के खिलाफ शिकायत पर कारवाई करते हुए पूरे दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक कंपनी के खिलाफ एक ग्राहक ने शिकायत दर्ज की थी क्योंकि फर्जी कार्ड ने क्रेडिट कार्ड कैंसिल होने के बाद भी ग्राहक को बकाया का बिल दे दिया था। इसके साथ ही बिल में कंपनी ने लेट इंश्योरेंस का जुर्माने का भी जोड़ दिया था। शिकायतकर्ता एम जे एंथनी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 9 अप्रैल 2016 के बाद क्रेडिट कार्ड से किसी तरह की लगातार कार्रवाई नहीं की थी।

इसके साथ ही ट्रांजिशन कार्रवाई बंद करने के दौरान उनका कोई बिल नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने कंपनी को कार्ड रद्द करने का आवेदन भी दिया था, जिसे सितंबर 2016 में रद्द भी कर दिया गया था। कार्ड रद्द होने के बाद ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कार्ड का बिल आना। इसके बाद कंपनी ने उनका बिल लेट सब्सक्राइब जोड़ा और 18 मई 2017 तक यह बिल कुल 2,946 रुपये हो गया।

ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट में की शिकायत

इसके बाद एंथनी ने अपनी शिकायत दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में कर दी थी। ग्राहक ने कोर्ट में कहा कि कोई कंपनी बिल भेजने के बावजूद उसे बिल अधिकार और कार्ड बंद करने के लिए परेशान कर रही है। इसके साथ ही सादे कार्ड के साथ ग्राहक का नाम CIBIL सिस्टम के डिफॉल्टर्स की लिस्ट में भी जोड़ा गया था, क्योंकि उन्हें किसी और बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा था।

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कोर्ट ने कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले में कहा कि कार्ड रद्द होने के बाद भी बिल देनदार और ग्राहक का नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में अटैच करना एक गंभीर गलती है। ऐसे में इस मामले पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। कंज्यूमर कोर्ट ने SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं पर पूरे 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। कंपनी को यह पेनल्टी दो महीने के अंदर भरनी होगी। अगर कंपनी ऐसा करने में रहती है तो जुर्माने की रकम 2 से 3 लाख रुपये हो जाएगी।

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