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वित्त मंत्रालय ने कहा, विदेश में खर्च पर जमा क्रेडिट कार्ड में समानता लाने के लिए नियम

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आरबीआई उदारीकृत प्रेषण योजना: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाने वाला खर्च भारतीय रिजर्व बैंक की एलआरएस (उदारीकृत विप्रेषण योजना) के दायरे में आने के लिए फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद जमा के टैक्स और क्रेडिट कार्ड से तैयार किया गया से जुड़े हुए समानता में समानता है।

वित्त मंत्रालय ने अपने जमा में कहा है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) संशोधन नियम, 2023 (विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम 2023 के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में होने वाला खर्च भी भारतीय रिजर्व (आरर्जी बैंक) ) की एलआरएस योजना में शामिल कर लिया गया है। इससे विदेश में खर्च की गई रकम पर ब्रोकर टैक्स टैक्स संग्रह लागू होता है यानी टीसीएस करोंना जा सकता है। क्रेडिट या समायोजन का दावा कर सकता है।

इस वर्ष 2023-24 के लिए बजट में एलियन टूर पैकेज और एलआईआरएस के तहत विदेश भेजे गए पैसे टीसीएस रेट को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। न्यू टैक्स रेट एक जुलाई 2023 से लागू होने जा रहा है। मंत्रालय ने पहले ही इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन में एलआरएस को शामिल करने के बाद 2.5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा के किसी भी रेमिटेंस के लिए आरबीआई की निकासी लेना जरूरी होगा। पहली विदेश यात्रा के दौरान यादगार के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान एलआरएस के दायरे में नहीं आते थे।

मंत्रालय ने इस बदलाव पर संबंधित एवं उनके जवाब की एक सूची जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उसने कहा कि एलआरएस के तहत एसआईपी कार्ड से किए गए भुगतान पहले ही शामिल थे लेकिन क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए गए खर्च इस सीमा में नहीं आते थे। इसकी वजह से कई लोग एलआरएस की सीमा को पार कर जाते थे।

पैसा रीलों

विदेशी मुद्रा प्रमाणपत्र की सुविधा देने वाले प्राधिकरण से मिले आंकड़े से पता चला कि 2.50 लाख रुपये की मौजूदा एलआरएस सीमा से अधिक खर्च की अनुमति वाले अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। आरबीआई ने कई बार सरकार को पत्र लिखा था कि विदेश में एसआईपी एवं क्रेडिट से किए जाने वाले भुगतान को लेकर अलग-अलग बर्ताव खत्म किए जाने चाहिए।

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