फंडामेंट भारी पड़ गया? इन जीवविज्ञानी को इनकम टैक्स ने थमाया नोटिस
आयकर नोटिस: फंडिंग की कमी से जूझ रहे उद्यम के लिए एक और बुरी खबर है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग पाने वाले सक्रिय उद्यमी (स्टार्टअप कंपनियां) को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस (आय विभाग नोटिस) बांधना शुरू कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी विभाग (आईटी विभाग) ने वित्त वर्ष 2019 से 2021 के बीच कई सक्रिय और यूनिकॉर्न र्जिलिंग प्राधिकरणों के बीच में मिली फंडिंग के कारण नोटिस भेजे हैं। इसकी निवेश की प्रकृति और अनुसंधान के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है।
इस सेक्शन के तहत जानकारी दी गई है
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबरों के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग प्राप्त करने वाले सभी और यूनिकॉर्न दिखावे को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। हालांकि कुल मिलाजुला (स्टार्टअप फंडिंग) को आयकर विभाग का नोटिस मिला है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। आयकर विभाग ने टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 के तहत इन नोटिसों को भेजा है। इस अधिनियम के माध्यम से विभाग उन फंडों के बारे में जानकारी मांगता है जिनके स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इस सेक्शन का उपयोग फंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
अध्ययनशील जानकारी
आरोपित है कि आरोपित आरोपित से इसका विभाग (आईटी विभाग) एलियन लिकेज की होल्डिंग, ट्रस्टीशन और लिप्सा से गिरफ्तार किए गए पैसे के इस्तेमाल के बारे में इस नोटिस में जानकारी लेता है। विभाग ने फंड के राउंड ट्रिपिंग जारी रखी है, इसे देखते हुए विभाग ने इन विवरणों को जानने के लिए नोटिस भेजा है। राउंड ट्रिपिंग को देखते हुए एंजेल टैक्स (एंगल टैक्स) के सूत्रों को NRI पर भी लागू कर दिया जाता है। जमा होने के कारण संस्था के वेल्थ फंड, पेंशन फंड और सेबी के पास पंजीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्रों को एंजल टैक्स में छूट मिली है।
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