टैक्स दें नहीं है कमाई तो भी फाइल करें आईज, कई फायदे मिलेंगे
आईटीआर फाइलिंग: वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन आ गया है। ऐसे में अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपका वेतन टैक्स संबंधी धोखा है तो आपके लिए आई फाइल फाइल करने की जरूरत है। अगर आप बिना किसी जुर्माने के फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास 31 जुलाई, 2023 तक का समय है। वहीं 31 दिसंबर तक आप अधिकतम रकम फाइल कर सकते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों की सैलरी टैक्स टैक्स के दायरे के बाहर वे पैर नहीं रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। टैक्स के दायरे से कम सैलरी होने के बावजूद भी मैं अपना पैर जमाने से कई तरह का लाभ उठा सकता हूं। आइए जानते हैं इसके बारे में-
जरूरी दस्तावेज की तरह काम कर सकता है
अगर आपकी सैलरी टैक्स टैक्स के दायरे से भी कम है, तो भी आपको कदम उठाना चाहिए। इस दस्तावेज़ को आप कई तरह से आय प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं। बैंक से लोन लेकर क्रेडिट कार्ड लेने के समय हर जगह आपको प्रूफ की आवश्यकता होती है। ऐसे में आई विवरण फ़ाइल करने पर आप इस दस्तावेज़ को योक प्रूफ के रूप में देख सकते हैं।
रिफंड कर सकते हैं क्लेम
कई बार कंपनियां लोगों की आय से टीडीएस हैक कर लेती हैं, जबकि उनका वेतन टैक्स हक से बाहर हो जाता है। ऐसे में आप टैक्स रिटर्न फाइल करके आप आसानी से कटे हुए टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में कटे हुए टीडीएस (टीडीएस) को असाइन करता है।
वीजा के लिए आसानी से कर सकते हैं अप्लाई
अगर आप पैर जमाते हैं तो वीजा के लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। वीजा ऐप के लिए मैं संबद्ध दस्तावेज मांगे जाते हैं। कई देशों के लिए वीजा मिलने से पहले लोगों की निगाहें देखी जाती हैं। ऐसे में उन्हें उस व्यक्ति का वित्तीय स्टेट्स पता चलता है।
नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं
अगर आप तय सीमा के अंदर क्लेम करते हैं तो आप कैपिटल गेन या बिजनेस में नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार कैरी फॉरवर्ड लॉस का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो निश्चित समय पर उसी वित्त वर्ष में अपरिचित भरते हैं।
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