इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जारी किया गया ITR-1 और ITR-4 फॉर्म, विवरण विवरण
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न रिटर्न दाखिल होने पर रिटर्न दाखिल किया -1 और आई नामांकन -4 फॉर्म जारी कर दिया है। ऑनलाइन आईजी फॉर्म अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो भी टैक्सपेयर्स मैंने नामांकन -1 और आई नामांकन – 4 के माध्यम से रिटर्न भरना चाहते हैं वे आयकर रिटर्न अब जमा कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ये जानकारी देते हुए बताया है कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आई ब्रोकरेज -1 और आई लेटरिंग -4 के जरिए फाइलिंग रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक्सेल यूटिलिटी फाइलिंग के लिए उपलब्ध है। आई वोटिंग -1 के माध्यम से वेपेक्सियर्स रिटर्न भरेंगे रविवार की वर्षा आय 50 लाख रुपये तक है जिसमें सैलरी आय, एक हाउस प्रॉपर्टी और व्याज जैसे दूसरे शोध और 5 हजार रुपये तक कृषि आय है। ITR फॉर्म 4 के माध्यम से इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अभिभाजित परिवार) और वैसे फर्मस (लिस्टपी को छोड़ दें) किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम 50 लाख रुपये है जो भर सकते हैं। ये आयें 44AD, 44DA और 44AE के तहत बिजनेस या किसी प्रोफेशन से जल्द आने वाली हैं और कृषि आय 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
जो भी ग्राहक सूचना रिटर्न भरना चाहते हैं उन्हें पहले इन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फिर भरकर इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइटों पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन दस्तावेज़ रिटर्न फॉर्म स्ट्रेट इनकम की टैक्स ई-फाइलिंग पर भरा जा सकता है जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सैलरीड लोगों को आईकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-16 की नजरबंदी होती है जो कंपनियां जून महीने में जारी करती हैं। वैसे फॉर्म -16 रिलीज करने की आखिरी तारीख 15 जून है। 31 जुलाई 2023 तक टैक्सपर्स एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न भर सकते हैं।
इससे पहले इस साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया था। सीबीडीटी आयकर रिटर्न फॉर्म को हमेशा वित्त वर्ष की शुरुआत में नोटिफाई किया जाता है, लेकिन इस बार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था।
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