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मनोज बाजपेयी मानहानि केस में KRK की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट इस याचिका को किया खारिज

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Manoj Bajpayee Defamation Case On KRK: आए दिन अपने बेतूके ट्विट्स के जरिए बॉलीवुड सेलेब्स पर हमला बोलने वाले कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) की मुसीबतें बढ़ने वालीं हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) को लेकर कई साल पहले विवादित ट्वीट करने की वजह से केआरके (KRK) कानूनी शिंकजे में फंसे हुए हैं. मनोज ने इस मामले को लेकर केआरके पर इंदौर की अदालत में मानहानि का मुकदमा ठोंक रखा है. इस बीच अब खबर है कि इस केस मुंबई ट्रांसफर की केआरके की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

केआरके को कोर्ट से नहीं मिली राहत

अक्सर अपने ट्विट्स के जरिए बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साधने वाले कमाल राशिद खान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है. केआरके ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी की ओर से इंदौर की अदालत में दर्ज कराए गए मानहानि के केस को मुंबई की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी. जिसे लेकर कोर्ट ने केआरके की याचिका को खारिज कर दिया है.

एक्टर मनोज बाजपेयी ने यह मुकदमा इस आधार पर दर्ज कराया था कि साल 2021 में कमाल राशिद खान ने उन्हें ड्रग एडिक्ट बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता को इंदौर जाने में कोई समस्या नहीं है तो केआरके को भी नहीं होनी चाहिए. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केआरके की मुश्किलें बढ़ते हुईं दिख रही हैं. 

मनोज के खिलाफ केआरके ने बोले विवाद बोल

जिस ट्वीट के वजह से एक्टर मनोज बाजपेयी ने केआरके पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. उस ट्वीट में कमाल राशिद खान ने मनोज बाजपेयी को नेशड़ी और गजेंड़ी करार किया था. इसके बाद मनोज ने अपनी ओर से कानूनी कार्रवाई करते हुए केआरके के खिलाफ ये केस दर्ज कराया. ऐसे में अब ये साफ कहा जा सकता है कि केआरके की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं. 

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