पैन-आधार लिंकिंग: आयकर विभाग की नसीहत, 30 जून से पहले कर लें पैन के साथ आधार को लिंक
आधार-पैन लिंकिंग: क्या आपने अब तक अपना आधार कार्ड (आधार कार्ड) को पैन कार्ड (पैन कार्ड) के साथ लिंक किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2023 से पहले ये काम जरूर कर लें। क्योंकि 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान 30 जून तक पैन के साथ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों को 30 जून से पहले हर हाल में पैन के साथ आधार को लिंक करने की नसीहत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आयकर टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी पैन होल्डर जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 30 जून 2023 तक या उससे पहले आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। इनकम टैक्स ने कहा कि आज ही पैन के साथ आधार को लिंक कर लें।
कृपया पैन धारक ध्यान दें!
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए 30.06.2023 को या उससे पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
कृपया आज ही अपना पैन और आधार लिंक करें!#PANAadhaar लिंकिंग pic.twitter.com/hBxtSgRci8
— इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) 13 जून, 2023
30 जून 2023 तक कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनर्जक हो जाएगा और उसे खामियाजा भी लगेगा। इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिस अवधि तक पैनी अनन्य दृष्टिकोण उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस आवेदन करेंगे।
जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली है, उन पर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ये नतीजे जुड़ेंगे। इस श्रेणी में वे लोग हैं जो विशेष राज्यों में रहते हैं, अधिनियम के तहत गैर रेसिडेंट हैं। साथ ही वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और बीते साल से 80 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं।
पैनिंग के साथ आधार लिंक बनाना क्यों जरूरी है
आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता नहीं खोलेंगे, क्योंकि इन सभी के लिए पैन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर यदि पैन कार्ड लॉक हो जाता है तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं लेंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए आपने अभी तक पैन और कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द ही इस काम को पूरा कर लें।
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
अगर आपको आधार-पैन लिंक करने का तरीका नहीं पता है तो उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर सकते हैं आप आधार और पैन कार्ड को लिंक।
दस्तावेज़ ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ विशेषण।
उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया गया है तो)।
आपका नंबर पैन (स्थाई खाता) आपका आईडी प्राप्त करेगा।
मेरी आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथियां इन करें।
एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगा।
अगर पॉप अप विंडो खुला नहीं है तो अवरोधक बार पर ‘प्रोफाइल रिकॉर्डिंग’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से प्राप्त होगा।
अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें।
यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।
एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपकी पैनी संबंध लिंक हो गया है।
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