पीलीभीत

Pilibhit News: लूट की कोशिश के दोषी गैंगस्टर को पांच साल की कैद

Connect News 24

पीलीभीत। लूट की कोशिश करने वाले गैंगस्टर को विशेष न्यायाधीश चन्द्र मोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

बरखेड़ा के एसओ आसिफ अली व दरोगा होशियार सिंह 30 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी के त्योहार के मद्देनजर चेकिंग कर रहे थे। बहादुरपुर की पुलिया के पास दो युवक लूट के इरादे से खंभे में रस्सी बांधते दिखे। पुलिस ने दोनों को हथियारों सहित पकड़ लिया। उनमें से एक ने खुद को थाना बरखेड़ा के ग्राम खमड़िया का गुलाब दूसरे ने अपना नाम लखपत उर्फ लखपतिया निवासी लखीमपुर बताया।

पुलिस को दोनों को आपराधिक इतिहास मिला। दोनों पर अन्य थानों में मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। लखपत ने अपनी पत्रावली अलग कराकर इकबाल-ए-जुर्म कर लिया। गुलाब के विरुद्ध सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमित शुक्ल ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गुलाब को दोषी पाते हुए दंडित किया।

चरस तस्कर को एक साल की कैद

पीलीभीत चरस तस्कर को विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए दस हजार रुपये अर्थ दंड सहित एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। थाना कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र पाल सिंह ने सात मार्च 2019 को गश्त के दौरान बिलगंवा फाटक से 50 मीटर की दूरी पर चंदोई के मोहम्मद आरिफ को 500 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता रवि गंगवार व संजय पांडेय ने पैरवी की न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। संवाद


Connect News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button