रामपुर

Rampur News: महिला की जलाकर हत्या करने में जेठ, भतीजों समेत चार को उम्रकैद

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रामपुर। जमीन के बंटवारे को लेकर डेढ़ साल पहले महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला के दो सगे भतीजों, जेठ और एक रिश्तेदार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुुर्माना भी लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में मृतका की जेठानी को बरी कर दिया। हत्या का यह मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के बल्लू की मंडैया गांव का है। गांव निवासी धर्मवीर ने शहजादनगर थाने में दस जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया कि जमीन के बंटवारे को लेकर उसकी पत्नी राधा पर मिट्टी का तेल लगाकर आग लगा दी, जिससे राधा की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। मौत से पहले राधा ने अपना बयान नायब तहसीलदार के सामने दिया था कि, जिसमें उसने कहा था कि उसके भतीजों हरीश और महेश, जेठ रामपाल, जेठानी सर्वेश व रिश्तेदार राजू ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगाई थी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी समेत 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मुकदमे का वादी धर्मवीर ने पूर्व में दिए गए बयानों में आरोपों से इन्कार कर चुका है और घटना को संदिग्ध बताया। पत्रावली पर भी उनके मुवक्किलों के खिलाफ सुबूत नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने हरीश, उसके भाई महेश, रामपाल व राजू को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रामपाल की पत्नी सर्वेश को बरी कर दिया।

पुलिस पर हमला करने के दोषी को 47 माह की सजा

रामपुर। जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल और 11 माह की कैद की सजा सुनाई है। दोषी ने जुर्म कुबूल करते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और उसके पिता की मृत्यु हो गई है। घर में उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उसको जेल में बिताई अवधि के आधार पर ही छोड़ दिया जाए, जिसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष 11 माह की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। 31 दिसंबर 2012 को पुलिस ने गश्त के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के हरियाना गांव निवासी छोटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके कब्जे से बाइक बरामद हुई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया।


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