Rampur News: दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद, जुर्माना
रामपुर। दलित किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में एक दलित व्यक्ति के घर में गांव का ही एक युवक रात के वक्त घर में घुस आया था। आरोप है कि उक्त युवक ने किशोरी को बुरी नियत से दबोच लिया। इस बीच जाग होने पर परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और फिर युवक को कमरे में बंद कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने उसे छुड़ा लिया। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए उसकी गिरफ्तारी की। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद इस मुकदमे में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अंजू सिंह ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के टयूला गुलड़िया निवासी पप्पू को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।